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कर्नाटक में हिजाब को लेकर मच रहे बवाल के बीच मंगलवार को कर्नाटक हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. हाई कोर्ट ने कहा कि हम कारणों और कानून के मुताबिक चलेंगे किसी के जुनून या भावनाओं से नहीं. जो संविधान कहेगा, वो हम करेंगे. हमारे लिए संविधान ही भगवद्गीता है. वहीं दलील देते हुए एडवोकेट जनरल ने कर्नाटक हाई कोर्ट से कहा कि यूनिफॉर्म तय करने का काम कॉलेजों का है. जो छात्र इसमें ढील चाहते हैं, वे कॉलेज डेवेलपमेंट कमेटी का रुख कर सकते हैं.
कॉलेज कैंपस में हिजाब और भगवा शॉल पहनने के मामले पर कर्नाटक हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. कर्नाटक के उडुपी के एमजीएम कॉलेज में छात्र गुटों के बीच हिजाब पहनने को लेकर बवाल खड़ा हो गया था. हिजाब पहनकर जब छात्राएं कॉलेज पहुंचीं तो उन्हें क्लास में एंट्री नहीं दी गई. विवाद बड़ा होता देख कॉलेज को अगले आदेश तक बंद कर दिया गया.
सुनवाई के दौरान जस्टिस कृष्णा दीक्षित ने कहा, ‘हम कारणों से चलेंगे, कानून से चलेंगे. किसी के जुनून या भावनाओं से नहीं. जो संविधान कहेगा, वही करेंगे. संविधान ही हमारे लिए भगवद्गीता है. मैंने संविधान के मुताबिक चलने की शपथ ली है. भावनाओं को इतर रखिए. हम ये सब हर रोज होते नहीं देख सकते.’
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