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SC के आदेश के बाद भी चलता रहा बुलडोजर, वृंदा करात ने कहा- संविधान विरोधी थी कार्रवाई

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जहांगीरपुरी हिंसा के बाद एमसीडी की तरफ से अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाने की कार्रवाई आज हुई लेकिन कुछ ही देर बाद कोर्ट की तरफ से रोक का आदेश दिया गया. हालांकि, आदेश के बावजूद एमसीडी ने कार्रवाई ना रोकते हुए लगातार इलाके में बुलडोजर चलाया. 

बुलडोजर की कार्रवाई को रोकने के लिए सीपीआईएम नेता वृंदा करात खुद मौके पर पहुंची और स्पेशल कमिश्नर दीपेंद्र पाठक को सुप्रीम कोर्ट के आदेश से अवगत कराया. उन्होंने इस दौरान मीडियाकर्मियों से भी बात की. उन्होंने कहा, कोर्ट के आदेश के बाद जो कार्रवाई की गई वो संविधान विरोधी और गैर कानूनी है. इसे रोकने के लिए मैं खुद मौके पर आयी हूं और मैंने दीपेंद्र पाठक से बात कर उन्हें सुप्रीम कोर्ट के आदेश से अवगत कराया है. उन्होंने कहा कि, दीपेंद्र पाठक ने आश्वासन दिया है कि अब इलाके में कोई बुलडोजर नहीं चलेगा. 

10 बजे के बाद पहुंचा बुलडोजर

जहांगीरपुरी में सुबह 10 बजे के बाद एमसीडी के बुलडोजर पहुंचने लगे. सुबह करीब 10:30 बजे एच ब्लॉक से कार्रवाई शुरू हुई और कई अवैध निर्माण गिराए जाने लगे. इस दौरान पुलिस फोर्स की मौजूदगी की वजह से किसी तरह  का कोई विरोध नहीं हुआ.

सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक

इधर नॉर्थ एमसीडी की कार्रवाई चल ही रही थी कि अचानक सुबह करीब 11 बजे सुप्रीम कोर्ट ने मामले में दखल दिया और एमसीडी की कार्रवाई पर रोक लगा दी. कोर्ट ने फिलहाल यथास्थिति बनाए रखने को कहा. मामले में अब अगली सुनवाई कल की जाएगी.

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