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ठाणे पुलिस ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरी (एनसीबी) मुंबई के पूर्व जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े के खिलाफ होटल और बार का लाइसेंस हासिल करने में कथित धोखाधड़ी को लेकर FIR दर्ज किया था. ठाणे पुलिस के FIR को समीर वानखेड़े ने चुनौती दी. उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट का रुख खिया है. वानखेड़े ने ठाणे कलेक्टर द्वारा रद्द किए गए बार लाइसेंस की बहाली की मांग करते हुए हाकोर्ट में एक और याचिका दायर की है. इस मामले पर कल सुनवाई सुनवाई होगी.
वहीं, ठाणे पुलिस ने समीर वानखेड़े को समन किया है. उन्हें 23 फरवरी को संबंधित दस्तावेजों के साथ अपना बयान दर्ज कराने के लिए थाने आना होगा. ठाणे पुलिस ने इसकी जानकारी दी है.
बता दें कि जिलाधिकारी राजेश नार्वेकर ने नवी मुंबई स्थित होटल और बार का लाइसेंस रद्द करते हुए दावा किया था कि इसे गलत जानकारी देकर और धोखाधड़ी करके हासिल किया गया था. ठाणे पुलिस उपायुक्त डॉ. विजय कुमार राठौड़ के मुताबिक, राज्य आबकारी अधिकारियों की शिकायत के बाद समीर वानखेड़े के खिलाफ धोखाधड़ी के मामले में यहां कोपरी पुलिस थाने में शनिवार रात प्राथमिकी दर्ज की गई थी.
Former Mumbai NCB zonal director Sameer Wankhede moves Bombay HC seeking quashing of FIR by Thane Police against alleged fraudulent bar license; hearing tomorrow pic.twitter.com/r0URe3YJ8h
— ANI (@ANI) February 21, 2022
नवाब मलिक ने लगाया था ये आरोप
महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक ने पिछले साल नवंबर में आरोप लगाया था कि समीर वानखेड़े का नवी मुंबई के वाशी में एक परमिट रूम और बार है, जिसके लिए लाइसेंस 1997 में प्राप्त किया गया था जब वानखेड़े नाबालिग थे और इसलिए यह अवैध है. नवाब मलिक ने यह भी कहा था कि सरकारी नौकरी में होने के बावजूद समीर वानखेड़े के पास परमिट रूम चलाने का लाइसेंस है, जो सेवा नियमों के खिलाफ है.
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