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राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के सुप्रीमो और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव (Lalu Prasad Yadav) के लिए आज का दिन काफी अहम होने वाला है. आज डोरंडा चारा घोटाला केस में रांची की सीबीआई की विशेष अदालत सजा सुनाएगी. बता दें कि इस मामले में 15 फरवरी को कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव को दोषी करार दिया था. इस पांचवें केस से पहले लालू यादव को चार दूसरे केसों में 14 साल की सजा मिल चुकी है.
15 फरवरी को करार दिया था दोषी
139 करोड़ रुपये के डोरंडा चारा घोटाले में आज लालू यादव समेत 38 दोषियों को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिये सजा सुनाई जाएगी. इससे पहले 15 फरवरी को सीबीआई की विशेष अदालत के न्यायाधीश एस. के. शशि ने 41 लोगों को दोषी करार दिया था और सजा के लिए 21 फरवरी की तारीख तय की थी. आज इनमें से 38 को सजा दी जाएगी. तीन अन्य दोषी 15 फरवरी को अदालत में पेश नहीं हुए थे. उनके खिलाफ गैर जमानती वॉरंट जारी हो चुका है. आज जिन 38 लोगों को सजा सुनाई जाएगी, उनमें से 35 बिरसा मुंडा जेल में बंद हैं, जबकि लालू प्रसाद यादव, डॉ. के.एम. प्रसाद और यशवंत सहाय स्वास्थ्य कारणों से जेल से बाहर राजेन्द्र आयुर्विज्ञान संस्थान (रिम्स) में भर्ती हैं.
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी
आज सजा के लिए दोषियों की पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी. बिरसा मुंडा कारागार के अधीक्षक हामिद अख्तर ने बताया कि अदालत में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिये पेश करने के लिए लैपटॉप की व्यवस्था की गई है. आज 12 बजे अदालत सजा सुना शुरू करेगी.
लालू यादव को हो सकती है इतनी सजा
अदालत ने लालू प्रसाद यादव को भारतीय दंड संहिता की धारा 409, 420, 467, 468, 471 के साथ षड्यंत्र से जुड़ी धारा 120बी एवं भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(2)के तहत दोषी करार दिया है. इन धाराओं में उन्हें 7 साल कैद की सजा हो सकती है. बता दें कि चारा घोटाले के चार विभिन्न मामलों में लालू यादव पहले ही 14 साल कैद की सजा पा चुके हैं.
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